मुंबई, 15 जून, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को कोर्ट के वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए। कोर्ट ने सुनीता, सोशल मीडिया कंपनियां एक्स, मेटा और यूट्यूब समेत 5 को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। यह वीडियो तब का है जब शराब नीति केस में केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से कहा, जिन लोगों ने इन वीडियो को रीपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाए। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि ये वीडियो हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों के खिलाफ है। याचिका वकील वैभव सिंह ने लगाई थी।
दरअसल, याचिका में सिंह ने कहा था, अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 28 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने अदालत में खुद अपना पक्ष रखा था। इसके बाद सुनीता ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी। सिंह ने कहा, यह दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित है। वीडियो पोस्ट करके ट्रायल कोर्ट के जजों की जान खतरे में डालने की कोशिश की गई है। इसकी जांच के लिए SIT का गठन होना चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए। वीडियो रीपोस्ट करने वाले लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। इन्होंने जानबूझकर अदालत को बदनाम करने की कोशिश की। इनके खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
आपको बता दें, ED और CBI के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने लिकर पॉलिसी में बदलाव कर अपने पसंदीदा डीलर्स को लाइसेंस दिए। बदले में उनसे रिश्वत ली गई। हालांकि, आम आदमी पार्टी इन आरोपों को गलत बताती है। ED इस मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ED ने शराब घोटाले में अब तक कुल 6 चार्जशीट दायर की हैं। साथ ही 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त की है। शराब घोटाले में ही ED ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को अरेस्ट किया है। ये गिरफ्तारी हैदराबाद में उनके घर से की गई। कविता 23 मार्च तक हिरासत में हैं।