मुंबई, 24 जून, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट कल यानी 25 जून को फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ED की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था। 21 जून को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं, ED ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर केजरीवाल को लोअर कोर्ट से जमानत दिए जाने को गैरकानूनी बताया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। ED ने कहा कि इन दस्तावेजों में सबूत थे कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गर्दन तक डूबे हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जो काला धन जमा हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज करके वेकेशन बेंच ने गंभीर भूल की है।
उधर, इन सभी डेवलपमेंट से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखना असमान्य बात है। आमतौर पर स्टे की याचिका में फैसला उसी समय सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून तक के लिए सुनवाई टाल दी।